इंदौर में N95 मास्क पर प्रतिबंध उपयोग करने पर ₹100 जुर्माना
इंदौर: जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने एक आदेश जारी करके N95 मास्क के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है यह आदेश दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत लगाया गया है यह प्रतिबंध स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़कर लागू रहेगा N95 मास्क का उपयोग करने पर ₹100 जुर्माना देना होगा यह आदेश शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह लागू होगा शहरी क्षेत्र में नगर निगम के अधिकृत अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा नामांकित अधिकारी जुर्माना ले सकेंगे पिछले महीने केंद्र सरकार नेN95 मास्क के खिलाफ चेतावनी जारी करके कहा था इससे कोरोनावायरस का प्रसार नहीं रुकता
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