मध्य प्रदेश मे नही लागू होगा एनपीआर `मुखय मंत्री कमलनाथ
राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कमलनाथ ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में वह वर्तमान में एनपीआर लागू नहीं करने जा रहे। उन्होंने कहा कि एनपीआर की जिस अधिसूचना की बात की जा रही है, वह 9 दिसम्बर 2019 की है।
इस अधिसूचना के बाद केंद्र की सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) बनाया, अर्थात जो एनपीआर अधिसूचित किया गया है, वह सीएए, 2019 के तहत नहीं किया गया है। कमलनाथ ने कहा कि अधिसूचना नागरिकता कानून -1955 की नियमावली-2003 के नियम 3 के तहत जारी की गई। 
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